गढ़वा। 4 नवंबर को प्रस्तावित माननीय प्रधानमंत्री के गढ़वा भ्रमण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से चेतना स्थित सभा स्थल से 2 किलोमीटर की परिधि के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस 2 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन कैमरा, पैराग्लाइडिंग, गर्म हवा के गुब्बारे आदि के उड़ने को प्रतिबंधित किया है। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय होगा। जारी आदेश के अनुसार उक्त निषेधाज्ञा दिनांक 4 नवंबर को सुबह 5:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक लागू रहेगी।