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पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी के विरुद्ध जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया कार्रवाई करने का निदेश



विधानसभा आम चुनाव, 2024 के तहत दिनांक 23 अक्टूबर 2024 से पीठासीन पदाधिकारियों एवं अन्य मतदान पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। संबंधित पदाधिकारियों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण तिथि में प्रशिक्षण केंद्र पर उपस्थित नहीं होने के कारण वैसे पदाधिकारियों पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गढ़वा शेखर जमुआर ने आर०पी० एक्ट 1961 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही वैसे पीठासीन पदाधिकारी अथवा मतदान पदाधिकारी, जिनका प्रशिक्षण आगामी तिथियों में निर्धारित किया गया है, उन्हें आवश्यक रूप से प्रशिक्षण केंद्र पर आकर प्रशिक्षण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है।
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